पैन-आधार जोड़ने की आज अंतिम तारीख, एक जुलाई के बाद निष्क्रिय होगा पैन
मुंबई- पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आज अंतिम तारीख है। अगर आपने इसे लिंक नहीं कराया है तो एक जुलाई से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग के मुताबिक, एक जुलाई, 2017 से पहले जिनके पैन बने हैं, उन्हें यह कार्य करना होगा।
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं हुआ तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। साथ ही अगर रिफंड पर कोई ब्याज है तो वह भी नहीं मिलेगा। टीडीएस और टीसीएस ज्यादा दर पर काटे जाएंगे। हालांकि, आप चाहें तो पैन को 30 दिन के भीतर चालू करा सकते हैं। इसके लिए एक हजार रुपये का शुल्क देना होगा।
पैन-आधार लिंक नहीं होने पर आप आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे। अगर आईटीआर लंबित है तो उसकी प्रक्रिया आगे नहीं होगी। जो लोग असम, जम्मू और कश्मीर एवं मेघालय के निवासी हैं, उनके लिए आधार-पैन लिंक की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, या जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, उनको भी लिंक कराने की जरूरत नहीं है।
जूते-चप्पल जैसे फुटवियर उत्पादों के बड़े और मझोले स्तर के निर्माताओं और सभी आयातकों को एक जुलाई से 24 उत्पादों के लिए अनिवार्य क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ) से क्वालिटी वाले फुटवियर उत्पादों का घरेलू उत्पादन सुनिश्चित हो सकेगा और खराब क्वालिटी वाले उत्पादों के आयात पर भी लगाम लगेगी। अभी ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बड़े और मझोले स्तर के निर्माताओं और आयातकों के लिए ही लागू होंगे, लेकिन 1 जनवरी, 2024 से छोटे स्तर के फुटवियर बनाने वाले के लिए भी इनका पालन करना अनिवार्य होगा।