छह दिन के बजाय तीन दिन में सूचीबद्ध होगा आईपीओ शेयर, सेबी का फैसला
मुंबई- अब भारतीय शेयर बाजार में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के शेयरों की सूचीबद्धता तीन दिन में होगी। अभी यह छह दिन में होती है। बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को इसके साथ ही सात प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
सेबी ने बताया, जिन दिन से आईपीओ खुलेगा, उस दिन से बंद होने के तीन दिन के भीतर शेयर सूचीबद्ध होगा। इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। जो आईपीओ एक सितंबर या उसके बाद खुलेंगे, उनके लिए यह स्वैच्छिक होगा। जो एक दिसंबर के बाद खुलेंगे उनके लिए यह अनिवार्य होगा।
सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए और खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें मालिकाना हक, आर्थिक दिलचस्पी और अन्य नियम हैं। निवेशकों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए स्कोर्स के तरीके को नए प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा।