रुकेगा निवेशकों की रकम का दुरुपयोग, जब शेयर खरीदेंगे तभी कटेगा पैसा 

नई दिल्ली। शेयरों की खरीद-फरोख्त में निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेबी ने नया नियम लाया है। अब निवेशकों के खातों से तभी रकम कटेगी, जब वे शेयर खरीदेंगे। उन्हें ब्रोकरों को पहले यह पैसा नहीं देना होगा। सेबी ने कहा, जिस तरह से आईपीओ में अस्बा की सुविधा है, उसी तरह से अब शेयर बाजार में शेयर खरीद पर भी अस्बा को एक जनवरी, 2024 से लागू किया जाएगा। 

सेबी ने सोमवार को बताया, अप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट (अस्बा) की सुविधा से निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी। इसके तहत निवेशक की रकम क्लियरिंग कॉरपोरेशन (सीसी) को ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन यह तब तक ग्राहक के खाते में रहेगी, जब तक कि शेयर की खरीद-फरोख्त पूरी नहीं हो जाती है। 

जो निवेशक एकमुश्त रकम ब्लॉक करना चाहते हैं, उनकी रकम कई बार में खाते से कटेगी। यह उनके खाते में जमा पर निर्भर होगा। यह सुविधा यूपीआई के आधार पर दी जाएगी, जहां एक बार रकम को ब्लॉक किया जाएगा और खरीद-फरोख्त के लिए कई बार में इसे निकाला जा सकेगा। सेबी ने कहा, यह सुविधा निवेशकों और स्टॉक ब्रोकरों के लिए वैकल्पिक होगी।  

जिन निवेशकों के पास ढेर सारे ब्रोकिंग खाते हैं, वे चाहें तो कुछ खातों के लिए यूपीआई ब्लॉक और कुछ के लिए गैर यूपीआई की सुविधा चुन सकते हैं। नए ढांचे से ग्राहकों के गारंटी के जोखिम भी खत्म हो जाएंगे। 

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