भगोड़े कारोबारी चौकसी की 5.35 करोड़ की वसूली के लिए जब्त होगी संपत्ति 

मुंबई- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी से बकाया 5.35 करोड़ रुपये की वसूली के लिए उसके बैंक खातों और शेयरों एवं म्यूचुअल फंड खातों को कुर्क करने के आदेश दिया है। सेबी का यह आदेश चोकसी पर लगे जुर्माने की अदायगी नहीं होने पर आया है।  

सेबी ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयर के कारोबार से संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले में अक्टूबर, 2022 में चोकसी पर जुर्माना लगाया था। सेबी ने बुधवार को भेजे गए इस नोटिस में कहा कि 5.35 करोड़ रुपये के बकाया में पांच करोड़ रुपये का शुरुआती जुर्माना, 35 लाख रुपये ब्याज और 1,000 रुपये की वसूली लागत है। 

चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक होने के साथ-साथ प्रवर्तक समूह का हिस्सा भी था। वह एक अन्य भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी का मामा है। दोनों पर सार्वजनिक क्षेत्र की पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 

चोकसी और नीरव मोदी 2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद भारत से फरार हो गए थे। जहां चोकसी के एंटीगुआ एवं बरबुडा में होने की बात कही जा रही है वहीं नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद है और उसने भारत की प्रत्यर्पण याचिका को चुनौती दी है। 

बता दें कि मेहुल चोकसी एक इंटरनेशनल हीरा कारोबारी है। उसका हीरा कारोबार इटली, चीन, जापान, हांगकांग, थाईलैंड, अमेरिकी जैसे देशों में फैला है। मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप का मालिक है। मेहुल ने अपने गीतांजलि ब्रांड से 70 से अधिक ब्रांड डेवलप किए। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में इस ब्रांड के स्टोर थे। 

मेहुल चोकसी ने अपने भांजे और हीरा कारोबारी नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को 13 हजार करोड़ का चूना लगाया था। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और स्विफ्ट मैसेंजिग सिस्टम का दुरुपयोग करके दोनों ने पीएनबी स्कैम को अंजाम दिया। 

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