आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर की बढ़ीं मुश्किलें, चलेगा मुकदमा 

मुंबई- आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी एवं सीईओ चंदा कोचर की मुश्किलें बढ़ी हुई दिखती हैं। आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने ही एक्स एमडी एंड सीईओ के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह जानकारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक स्पेशल कोर्ट को दी।  

उल्लेखनीय है कि 3,250 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी के मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। यह मामला बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को एक लोन देने से जुड़ा हुआ है। 

बैंक का कोई भी कर्मचारी एक सार्वजनिक कर्मचारी माना जाता है। इसलिए प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामले पर आगे बढ़ने के लिए बैंक के बोर्ड की अनुमित जरूरी थी। अब जबकि यह अनुमति मिल गई है तो सीबीआई की जांच को बल मिलेगा। 

सीबीआई के स्पेशल प्रोसीक्यूटर एक लिमोजिन ने कोर्ट को बताया कि आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने इसी साल 22 अप्रैल को इस आशय का एक रिजोल्यूशन पारित कर दिया है। इसी के साथ अब चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी औपचारिक रूप से मिल गई है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को पिछले वर्ष दिसंबर में ही गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया था। 

सीबीआई ने भले ही कोचर दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बांबे हाई कोर्ट ने बाद में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। तब कोर्ट ने सीबीआई को फटकार भी लगाई थी। कोट ने कहा था कि एजेंसी ने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर और अनौपचारिक एवं यांत्रिक तरीके से दोनों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ धूत को भी अंतरिम जमानत मिल गई थी 

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