लंबित मामलों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 15 जुलाई से
मुंबई- वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विवाद से विश्वास दो के तहत सरकारी अनुबंधों से संबंधित लंबित विवादों के निपटान की योजना 15 जुलाई से शुरू होगी और ठेकेदार अपने दावे 31 अक्तूबर तक कर सकेंगे। इन विवादों को अदालत के मामले में 85 फीसदी और प्राधिकरण के मामले में 65 फीसदी राशि देकर निपटाया जा सकता है।
मंत्रालयों और सरकारी विभागों के अलावा, यह योजना स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उद्यमों और मेट्रो रेल निगम जैसे उन सभी संगठनों पर लागू होगी, जहां भारत सरकार की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस योजना के तहत वे मामले आएंगे जिनमें 30 अप्रैल, 2023 तक अदालती आदेश और 30 जनवरी, 2023 तक मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया है।
योजना के तहत 500 करोड़ रुपये या इससे कम दावा राशि होने पर सरकारी विभागों को निपटान को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। यदि दावा राशि 500 करोड़ रुपये से अधिक है, तो खरीद करने वाली संस्थाओं के पास निपटान अनुरोध को स्वीकार नहीं करने का विकल्प होगा।