दूसरे देश में क्रेडिट कार्ड के खर्च पर लगेगा 20 फीसदी टीसीएस, एक जुलाई से लागू
मुंबई- अगर आप दूसरे देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अब यह महंगा पड़ने वाला है। क्रेडिट कार्ड से जो भी खर्च आप करेंगे, उस पर 20 फीसदी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सलाह के बाद सरकार ने इसे एक जुलाई से लागू करने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों को संशोधित किया है। इसके बाद एक अधिसूचना में सरकार ने कहा कि भारत से बाहर क्रेडिट कार्ड से खर्च की गई रकम को लिब्रराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) में लाया जा रहा है। सरकार ने बजट 2023 में, विदेशी टूर पैकेज और एलआरएस की टीसीएस की मौजूदा दर 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया था। शिक्षा और मेडिकल खर्चों को छोड़कर नई दर दर 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी। हालांकि, टीसीएस आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं।