जीएसटी के पुराने ई-चालान को अपलोड करने का समय तीन महीने बढ़ा 

नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों या व्यवसायों के लिए पुराने ई-चालान को अपलोड करने की समयसीमा तीन महीने और बढ़ा दी है। पहले यह समय एक मई था। 

पिछले महीने जीएसटीएन ने कहा था कि इन कंपनियों को अपने ई-चालान को सात दिन के अंदर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (आईआरपी) पर डालना होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत कंपनियां इस तरह के चालान को वर्तमान तिथि पर डालती है। इसमें आईआरपी पर चालान अपलोड करने के लिए व्यवसायों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जीएसटी कानून के अनुसार, यदि आईआरपी पर चालान अपलोड नहीं किए गए, तो कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ नहीं उठा सकती हैं। 

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