सेबी ने रद्द किया सीएनबी का लाइसेंस, एनएसईएल के साथ जुड़ी थी कंपनी 

मुंबई- बाजार नियामक सेबी ने अब बंद हो चुके सीएनबी कमोडिटीज ब्रोकरेज हाउस का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनसईएल) ने शुरू किया था, जो अवैध तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहता था।  

सोमवार को सेबी ने कहा, सीएनबी को अपने मौजूदा ग्राहकों को 15 दिनों के भीतर अपनी प्रतिभूतियों या फंड को वापस लेने या स्थानांतरित करने की अनुमति देनी होगी। अगर ग्राहकों को ब्रोकर यह सुविधा देने में विफल रहता है तो अगले 15 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे ग्राहकों के धन और प्रतिभूतियों को दूसरे ब्रोकर को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 

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