फ्रंट रनिंग में एलआईसी कर्मचारी व उसके परिवार पर 2.44 करोड़ का जुर्माना 

मुंबई- एलआईसी के शेयरों में फ्रंट रनिंग के मामले में सेबी ने पांच लोगों पर 2.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। गुरुवार को जारी आदेश में सेबी ने कहा इसमें एक एलआईसी का कर्मचारी और उसका परिवार भी है। इन लोगों ने मिलीभगत से 2.44 करोड़ रुपये का फायदा कमाया था।  

इन पांच लोगों में एलआईसी के निवेश विभाग में काम करने वाले योगेश गर्ग, उनकी मां सिरता गर्ग, उनकी सास कमलेश अग्रवाल, वेद प्रकाश और सरिता गर्ग शामिल हैं। सेबी के आदेश के मुताबिक, गर्ग एलआईसी के साथ पेशेवर तरीके से जुड़े हैं। सेबी को एलआईसी ने बताया कि योगेश गर्ग को निवेश विभाग से किसी और विभाग में ट्रांसफर किया गया है।  

योगेश एलआईसी के पब्लिक में जो जानकारी नहीं होती थी, उस आधार पर शेयरों में कारोबार करते थे। वे वेदप्रकाश गर्ग का अकाउंट चलाते थे। इन पांचों को सेबी ने शेयर बाजार में अगले आदेश तक कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी ने जनवरी से मार्च 2022 के दौरान इस मामले को पकड़ा था। उसके बाद जांच हुई औऱ् इस जांच में गर्ग को दोषी पाया गया।  

एक अन्य मामले में अरिहंत कैपिटल ने सेबी को 17 लाख रुपये भरकर मामले का निपटान किया है। अरिहंत कैपिटल पर ब्रोकर और इंटरमीडियरिज नियमों के उल्लंघन का आरोप है। सेबी ने इसे पिछले साल अक्तूबर में कारण बताओ नोटिस जारी किया था।  

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