अब ग्राहकों के फंड पर बैंक गारंटी नहीं बना पाएंगे ब्रोकर, सेबी का आदेश
मुंबई- पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार के ब्रोकरों को अब ग्राहकों के फंड पर बैंक गारंटी बनाने पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि मौजूदा गारंटी को 30 सितंबर तक समाप्त कर देना चाहिए। यह नया नियम एक मई से लागू हो जाएगा।
वर्तमान में ब्रोकर और अन्य बिचौलिये ग्राहकों के फंड को बैंकों के पास गिरवी रखते हैं, जो बदले में बड़ी रकम के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन को मंजूरी देने की गारंटी देते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक सर्कुलर में मंगलवार को कहा कि यह प्रक्रिया विशेष रूप से ग्राहक के फंड को जोखिम में डालती है।
सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेश को व्यवस्थित तरीके से बैंक गारंटी को बंद करने की निगरानी करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि ग्राहकों के शेयरों को गिरवी रखने पर पहले भी निवेशकों को नुकसान हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि इस आदेश से ग्राहकों के फंड के दुरुपयोग की संभावना रुक सकेगी।