विदेशी बाजारों में निवेश पर फंड हाउसों को तय समय में करना होगा खुलासा
मुंबई- सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीमों के विदेश में निवेश पर नया नियम लाया है। इसने कहा कि समय के अंतर के कारण अब नेट असेट वैल्यू (एनएवी) को एक तय समय के भीतर जारी करना होगा। इसके तहत कारोबारी दिन के साथ दूसरे दिन 9 बजे सुबह जारी करना होगा। हालांकि, अलग अलग संसाधनों में इसका समय विभिन्न होगा। इसे एक जुलाई से लागू किया जाएगा।
घटनाओं का समय पर करना होगा खुलासा
बोर्ड की बैठक में सूचीबद्ध कंपनियों को अधिक पारदर्शिता और घटनाओं का समय पर खुलासा सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए सेबी ने बुधवार को नियमों में संशोधन करने का फैसला किया जिससे घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक सीमा शुरू की जाएगी। इसके अलावा, निदेशक मंडल की बैठक के बाद 30 मिनट के भीतर महत्वपूर्ण घटनाओं/सूचनाओं को देना होगा।
नियामक ने कहा कि विशेष अधिकारों की निरंतरता के मुद्दे को हल करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरधारक को दिए गए किसी विशेष अधिकार के लिए समय-समय पर शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होगी। किसी सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड में स्थायी बोर्ड सीटों की परंपरा को दूर करने के लिए किसी भी निदेशक के लिए समय-समय पर शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
नई सूचीबद्ध कंपनियों को पहले वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा को सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि सूचीबद्धता के बाद वित्तीय परिणामों को तत्काल प्रस्तुत करने में आने वाली चुनौतियों को दूर किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में कोई चूक न हो।
सेबी ने यह भी कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों को निदेशकों, अनुपालन अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद जिस दिन से खाली होंगे, उस दिन से तीन महीने के भीतर भरने की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे महत्वपूर्ण पद खाली नहीं रखे गए हैं।
प्रतिभूति बाजार में निवेशक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के प्रयास में सेबी ने पंजीकृत मध्यस्थों और विनियमित संस्थाओं में निवेशकों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र को चालू करने का निर्णय लिया है। यह कदम प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि और बढ़ते टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण लाया गया है।
सूचीबद्ध कंपनी जारी सभी प्री-बोनस प्रतिभूतियों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही शेयरों के बोनस इश्यू की घोषणा कर सकती है। बोनस केवल डीमैटरियलाइजेशन के रूप में होगा।
सेबी स्टॉक ब्रोकरों द्वारा धोखाधड़ी या बाजार के दुरुपयोग की रोकथाम और पता लगाने के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित करेगा। इसके तहत स्टॉक ब्रोकर्स के विनियमों में संशोधन किए जाएंगे जो व्हिसल-ब्लोअर नीति के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों और आंतरिक नियंत्रणों की निगरानी के लिए सिस्टम प्रदान करेंगे। संशोधित नियम स्टॉक ब्रोकर और उसके कर्मचारियों के लिए होंगे। यह संशोधित नियम एक अक्तूबर से लागू होंगे।
बिचौलियों पर क्रेडिट जोखिम को कम करने और ग्राहकों के धन के संभावित दुरुपयोग के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से सेबी के बोर्ड ने स्टॉक ब्रोकरों और गैर-बैंक समाशोधन सदस्यों द्वारा समाशोधन के लिए एक नियामक ढांचा शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। संशोधित ढांचे के तहत दिन के अंत में यह सुनिश्चित करना होगा कि निवेशकों के पैसे क्लियरिंग कॉरपोरेशन में रखे गए हैं। पहले चरण को एक जुलाई से लागू किए जाने की उम्मीद है।