पैन-आधार को अब 30 जून तक करा सकते हैं लिंक, पर देना होगा जुर्माना
मुंबई- सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख एक बार और बढ़ाकर 30 जून कर दी है। ऐसा नहीं करने पर एक जुलाई, 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अभी इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी। हालांकि, लिंक करने के लिए एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा, जो पहले से ही लागू है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को बताया कि जिन लोगों के पैन कार्ड एक जुलाई, 2017 के पहले बने हैं, उनको आधार के साथ इसे लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उनके कई तरह के काम रुक सकते हैं।
जो लोग असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय में रहते हैं उनके लिए आधार और पैन लिंक करना बाध्य नहीं है। साथ ही जिन लोगों की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा है। हालांकि, ये लोग चाहें तो अपनी इच्छा से लिंक करा सकते हैं।
सीबीडीटी ने कहा कि अगर पैन निष्क्रिय होता है तो ऐसी स्थिति में एक हजार रुपये का जुर्माना देकर इसे सक्रिय कराया जा सकता है। इसके लिए 30 दिन लगेंगे। अब तक 51 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड आधार से लिंक किए जा चुके हैं।
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने ट्रेडिंग और डीमैट खातों में नॉमिनी पंजीकरण की तारीख अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। निवेशक चाहें तो इसमें नहीं का विकल्प भी चुन सकते हैं। पहले यह तारीख 31 मार्च, 2023 थी। इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी नामिनी की अंतिम तारीख अब 30 सितंबर हो गई है जो पहले 31 मार्च थी।
जुलाई, 2021 में सेबी ने सभी ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों से कहा था कि वे 31 मार्च, 2022 तक नॉमिनी करा लें या फिर नहीं कराने का विकल्प चुनें। बाद में इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग खातों की जरूरत होती है।