पांच दिन में पैन को आधार से कर लें लिंक, नहीं तो रुक जाएंगे 10 काम

मुंबई- अगर आपने अभी तक अपने पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह काम जल्द निपटा लें। 31 मार्च, 2023 इसके लिए आखिरी तारीख है। अगर इन पांच दिनों में आप लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से अमान्य हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 

दरअसल, पैन नंबर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह खासतौर से आयकर संबंधी जरूरतों के लिहाज से व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में काम करता है। बिना पैन नंबर के आयकर रिटर्न नहीं भर सकते हैं। लगभग हर तरह के बैंकिंग एवं वित्तीय कार्यों के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, पैन कार्ड नहीं होने पर आपको अधिक टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए 31 मार्च, 2023 से अपने पैन कार्ड को जरूर लिंक करा लें, नहीं तो आपके 10 जरूरी काम रुक जाएंगे। 

वाहनों की बिक्री या खरीद नहीं कर सकेंगे। मोटर इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। 50,000 रुपये से नीचे टाइम डिपॉजिट खाते और बेसिक बचत बैंक खाते के अलावा बैंक या सहकारी बैंक में कोई भी खाता नहीं खोल सकेंगे। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए और डीमैट खाता खोलने के लिए आवेदन करने में दिक्कत आएगी। 50,000 रुपये अधिक रकम का म्‍यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे। 

आरबीआई की ओर से जारी बॉन्ड, कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर खरीदने के लिए एक बार में 50,000 रुपये से अधिक का भुगतना करना मुश्किल होगा। बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में एक ही दिन में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा नहीं कर सकेंगे। जीवन बीमा प्रीमियम के लिए एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक की कुल राशि के भुगतान में परेशानी होगी। 

10 लाख रुपये से अधिक की किसी भी अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। प्रति लेनदेन 2 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए किसी भी तरह की वस्तुओं या सेवाओं की खरीद-बिक्री करने में मुश्किल आएगी। विदेश यात्रा के संबंध में एक साथ 50,000 रुपये से अधिक का नकदी भुगतान नहीं कर पाएंगे। 

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