अब 7.25 लाख रुपये पर लगेगा टैक्स, सरकार ने जारी किया फाइनेंस बिल
मुंबई- बजट 2023 में सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स में बदलाव किया था। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के साथ लोगों को राहत दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया था। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से बाहर रखा है।
अब सरकार ने एक और राहत करदाताओं को दी है। फाइनेंस बिल 2023 के तहत 7 लाख रुपये से अधिक की आय पर भी टैक्स छूट दी गई है। आप ये सोचे कि सरकार ने स्लैब में बदलाव किया है या टैक्सेबल इनकम में बदलाव किया है हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने केवल उन लोगों को मामूली राहत दी है, जिनकी आय 7 लाख रुपये से थोड़ी बहुत अधिक है।
लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2023 को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत मिली है। नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्ला सीतारमण ने नई राहत के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नए टैक्स रिजीम के तहत अगर किसी टैक्सपेयर की वार्षिक आय 7 लाख रुपये है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है। वो टैक्स से बाहर है, लेकिन अगर किसी की इनकम 7,00,100 रुपये हो जाए तो उसे टैक्स स्लैब के तहत कैलकुलेशन करने के बाद 25010 रुपये देने होंगे।
यानी इनकम में मात्र 100 रुपये बढ़ जाने पर टैक्सपेयर्स को 25 हजार 1 सौ रुपये का टैक्स देना पड़ता है। सरकार ने ऐसे ही टैक्सपेयर्स को मामूली राहत दी है। ताकि उन लोगों को राहत मिल सके, जिनकी इनकम टैक्स फ्री आय के दायरे से थोड़ी अधिक है। यहां ये बता दें कि अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि ये राहत कितने तक की रकम पर मिलेगी। सरकार ने फाइनेंस बिल में मामूली राहत देने का प्रस्ताव किया है।
इस राहत की तस्वीर को साफ करने के लिए उदाहरण से समझते है। मान लिजिए आपकी इनकम 7,00,100 रुपये मतलब 7 लाख 100 रुपये है। यानी टैक्सफ्री इनकम से उसकी आय मात्र 100 रुपये अधिक है। यानी सिर्फ 100 रुपये की वजह से उसे 25,010 रुपये टैक्स चुकाना पड़ता है। सरकार ने ऐसे लोगों को मामूली राहत देते हुए राहत दी है। नए प्रस्ताव के तहत अगर आपकी इनकम 7,00,100 रुपये है तो उन्हें 25,010 रुपये टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि उन्हें सिर्फ 100 रुपये टैक्स चुकाना होगा।
सरकार ने बजट 2023 के ऐलान में न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने वाले टैक्सपेयर्स को राहत दी। सरकार ने 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। इसके पीछे सरकार की मंशा रही कि अधिक से अधिक लोग न्यू टैक्स रिजीम को अपनाए। यहां ये भी बात जानना जरूरी है कि न्यू टैक्स रिजीम में निवेश पर कोई छूट नहीं दी जाती है।