सोशल मीडिया पर शेयरों की खरीद की सलाह देनेवालों पर सेबी का शिकंजा
नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोशल मीडिया पर गैर पंजीकृत निवेश सलाहकारों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। इस क्रम में चार कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। ये कंपनियां निवेशकों को शेयरों को खरीदने और बेचने का सलाह दे रही थीं।
नियमों के मुताबिक, इन कंपनियों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही इस तरह की गलत सलाह से जो भी कमाई की गई है, उसे भी लौटाना पड़ सकता है। हालांकि, अभी सेबी अभी इन सबकी जांच कर रहा है।
सेबी ने पिछले एक साल में ऐसे चार आदेश पास किए हैं। इनका मकसद खुदरा निवेशकों को बचाना है और इस तरह से गैर पंजीकृत लोगों की वित्तीय सलाहों पर नकेल कसना है। नियमों के मुताबिक, शेयरों की खरीद फरोख्त की सलाह वही दे सकते हैं, जो सेबी में पंजीकृत हैं।
सेबी के मुताबिक, देश के फ्यूचर एंड ऑप्शन बाजार में खुदरा निवेशकों की संख्या वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के बीच 500 फीसदी बढ़ी है। हर दस में से 9 निवेशकों को घाटा हुआ है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों और असेट मैनेजमेंट कंपनियों से भी कहा है कि वे इस तरह के समूहों की पहचान करें जो ऑनलाॉइन निवेश की सलाह दे रहे हैं।