धोखाधड़ी की जानकारी देने वालों को सेबी देगा 20 लाख रुपये का इनाम 

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने धोखाधड़ी करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए सूचना देने वाले को 20 लाख रुपये तक की इनाम प्रणाली की शुरुआत की है। इसे दो चरणों में दिया जा सकता है जिसमें अंतरिम और अंतिम होगा।  

बृहस्पतिवार को सेबी ने कहा, अंतरिम पुरस्कार राशि उस परिसंपत्ति के आरक्षित मूल्य के ढाई प्रतिशत या पांच लाख रुपये से से अधिक नहीं होगी जिसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। अंतिम पुरस्कार राशि वसूल की गई बकाया राशि के 10 प्रतिशत या 20 लाख में जो भी कम होगी उसे लागू किया जाएगा। जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसने 515 डिफाल्टरों की सूची भी जारी की है। इस रकम का भुगतान निवेशक सुरक्षा एवं शिक्षा कोष से किया जाएगा जो 8 मार्च से लागू है। 

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