अमेजन पे पर आरबीआई ने लगाया 3.06 करोड़ जुर्माना
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अमेजन पे (इंडिया) पर शुक्रवार को 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने अपने ग्राहक को जानिए यानी केवाईसी और प्रीपेड भुगतान के साधनों (पीपीआई) के तमाम नियमों का पालन नहीं किया था।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि जांच में यह पाया गया कि उसके द्वारा केवाईसी के जारी दिशा निर्देशों का पालन अमेजन पे ने नहीं किया। इसके बाद अमेजन पे को नोटिस जारी कर पूछा गया कि क्यों न उस पर जुर्माना लगाया जाए। अमेजन पे का जवाब मिलने के बाद आरबीआई ने उस पर जुर्माना लगा दिया। आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना कंपनी के किसी भी लेन देन की वैधता या ग्राहकों के साथ किए गए करार पर नहीं है। बल्कि यह नियामकीय दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप में लगाया गया है।
अमेजन की भारत में ई-कॉमर्स के साथ यूपीआई सर्विस भी है। हालांकि यूपीआई मार्केट में उसकी हिस्सेदारी काफी कम है। भारत के UPI मार्केट में फोनपे की सबसे ज्यादा 49% हिस्सेदारी है। फोनपे के बाद 34% शेयर के साथ गूगल पे, 11% शेयर के साथ पेटीएम, 1.8% शेयर के साथ क्रेड पे है। WhatsApp, अमेजन पे और बैंकिंग ऐप की हिस्सेदारी 3.5% है।