बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के भाई गिरफ्तार, अब नहीं काम आया चमत्कार 

मुंबई- बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम गर्ग उर्फ सौरव को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से शालिगराम की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शालिगराम को जमानत दे दी। 

शालिगराम गर्ग पर पुलिस ने 9 दिन पहले FIR दर्ज की थी। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वह सिगरेट पीते हुए और हाथ में कट्टा लेकर एक शादी समारोह में लोगों को धमकाता नजर आया था। पुलिस ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। 

वकील शिव प्रताप सिंह ने बताया कि शालिगराम गर्ग और राजाराम तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। यहां दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। अदालत में दलील रखी गई कि जो वीडियो बताया गया है, उसमें कट्टे की बात कही जा रही है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं दिख रहा है। दूसरा वीडियो पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता, जब तक की उसकी स्पष्ट रूप से जांच नहीं हो जाती। 

जिला लोक अभियोजन अधिकारी (डीओपी) प्रवेश अहिरवार ने बताया- शालिगराम गर्ग और राजाराम तिवारी पर बमीठा थाने में एक केस दर्ज था। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। हमने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट ने निवेदन किया कि मामला गंभीर है। आरोपियों ने दलित परिवार के घर शादी में हंगामा किया। जातिसूचक शब्द कहे गए। फायर किया गया। आज भी पीड़ित परिवार दहशत में है। ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए।  

कोर्ट द्वारा कहा गया कि अपराध 7 वर्ष से कम सजा से दंडनीय है। आरोपियों ने पहली बार इस प्रकार का कृत्य किया है, इसलिए जमानत दी जाती है। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो और परिवार की रिपोर्ट के आधार पर शालिगराम पर मारपीट, धमकाने, जान से मारने की धमकी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी जांच एसडीओपी खजुराहो को सौंपी गई थी। 

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