नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 40 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत, अब होगी रजिस्ट्री 

मुंबई- नोएडा-ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों को झटका लेते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों से जमीन लेकर पैसा नहीं चुकाने वाले बिल्डरों के लिए सुप्रीम कोर्ट से झटके वाली खबर आई है। 

वहीं इस खबर से नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 40000 फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों को ब्याज सहित पैसा चुकाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब दोनों विकास प्राधिकरणों यानी अथॉरिटी को 19301 करोड़ रुपये का बकाया चुकाना होगा। ये खबर फ्लैट खरीदारों के लिए कैसे राहत भरी है, ये जानना भी जरूरी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा-ग्रेनो के बिल्डरों को फटकार लगाते हुए उनकी रिकॉल याचिका खारिज कर दी गई है। बिल्डरों ने 8 फीसदी ब्याज दर बहाल करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण के 19301 करोड़ रुपये बकाया की वसूलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं इससे 40000 फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए उन्हें बकाया चुकाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के फैसले से फ्लैट ऑनर्स की अटकी हुई रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे ही बिल्डर की ओर से प्राधिकरणों का बकाया चुका दिया जाएगा, उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही उस प्रोजेक्ट के फ्लैट की रजिस्ट्री की जा सकती है।  
ये सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा जब तक की प्रोजेक्ट के अधूरे काम को पूरा नहीं किया जाए । अथॉरिटी बिल्डर को उसके प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब जारी करेगी, जब वो उसका बकाया रकम चुका देगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद अब बिल्डर से वसूली के साथ-साथ रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। 

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