अमेजन और फ्लिपकार्ट को मिला नोटिस, 20 और कंपनियां भी इसकी चपेट में 

मुंबई-ऑनलाइन शापिंग प्लेटफार्म अमेजन और फ्लिपकार्ट को सरकार ने नोटिस भेजा है। दरअसल ये नोटिस ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से भेजा गया है। इसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के उल्लंघन करने की बात लिखी हुई है। यह नोटिस ऑनलाइन दवा बेचने वाली अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित करीब 20 कंपनियों को दिया गया है।  

नोटिस में पूछा गया है कि पिछले कई वर्षों से कोर्ट ने ऑनलाइन दवा बेचने पर कई बार रोक लगाई है। डीसीजीआई ने पूछा है कि इस उल्लंघन पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। डीसीजीआई के नोटिस पर अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।  

डीसीजीआई के मुताबिक, ऑनलाइन बिना वैलिड लाइसेंस के दवा की बिक्री से इसकी क्वालिटी पर खराब असर पड़ता है। ऐसे में लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डीसीजीआई ने यह कदम उठाया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन ई-फार्मेसिज को बिना डीजीसीआई वैलिड लाइसेंस के दवा बेचते पाया था। इस मामले में ड्रग कंट्रोलर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। 

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से भेजे गए नोटिस में कंपनियों को जवाब देने के लिए दो दिनों का समय दिया गया है। कंपनियों की ओर से इन दो दिनों में जवाब नहीं देने पर डीसीजीआई कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बिक्री के लिए डीसीजीआई से वैलिड लाइसेंस लेना जरूरी है। 

डीसीजीआई की ओर से भेजे गए नोटिस में लिखा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2018 में ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा बिना लाइसेंस के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दिया था। इस अदालती आदेश की प्रतियां मई 2019, नवंबर 2019 और फरवरी 2023 में सभी राज्य औषधि नियंत्रकों को भेजी गई थीं, जिससे जरूरी कार्रवाई एवं अनुपालन सुनिश्चित हो सके।  

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