फ्रंट रनिंग के मामले में 14 लोगों पर चार साल का प्रतिबंध

मुंबई- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फ्रंट रनिंग के मामले में 14 लोगों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर 70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से कुछ लोग रिलायंस सिक्योरिटीज के डीलर रह चुके हैं। 

सेबी ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि जुर्माने की रकम 45 दिन के अंदर भरना होगा। इसके साथ ही इन सभी को अवैध तरीके से कमाए गए फायदे की 4.23 करोड़ रुपये की रकम भी 12 फीसदी ब्याज के साथ लौटानी होगी। 

136 पेज के आदेश में सेबी ने कहा, यह सभी एक गिरोह बनाकर फ्रंट रनिंग का काम करते थे। अगस्त 2020 में इस मामले में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। इस तरह के फ्रंट-रनिंग से कमाए गए 4.49 करोड़ रुपये के अवैध लाभ को जमा करने का निर्देश दिया गया था। इसमें से कुछ लोगों का नाम सोमवार के आदेश में भी है। 

सेबी ने एक अलग मामले में योग्यताओं को पूरा नहीं करने के कारण तीन स्टॉक ब्रोकरों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसमें कीनेट कैपिटल, कीनेट कमोडिटी और कीनेट फाइनेंस हैं। इन सभी को बकाया भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है। तीन अलग-अलग आदेशों में सेबी ने कहा कि कीनोट कमोडिटी को नवंबर, 2020 में एमसीएक्स से निलंबित किया गया था। 

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