एअर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना, पायलट का लाइसेंस निलंबित
मुंबई-एअर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड में DGCA ने एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। DGCA ने पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस बीच आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाया गया 4 महीने का बैन गलत है।
दरअसल, इस मामले की जांच के लिए एअर इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, जिसने शंकर के इस एयरलाइन की फ्लाइट में ट्रैवल करने पर 4 महीने के लिए बैन लगा दिया था। आरोपी शंकर मिश्रा के वकील अक्षत बाजपेई ने एयरलाइन के इस फैसले पर नाराजगी जताई है।
अक्षत ने कहा कि उनके मुवक्किल शंकर कमेटी के फैसले से असहमत हैं। हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जांच कमेटी ने गलती से मान लिया कि बिजनेस क्लास में सीट 9B थी, जबकि क्राफ्ट के बिजनेस क्लास में कोई सीट 9B ही नहीं है। फ्लाइट में सिर्फ 9A और 9C सीट हैं। हो सकता है कि समिति ने उस सीट की कल्पना की हो और ये मान लिया हो कि हमारे मुवक्किल ने वहां पेशाब की।
26 नवंबर: एअर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में आरोपी ने बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब की। इस घटना पर एयरलाइन ने कोई एक्शन नहीं लिया।
28 दिसंबर: एयरलाइन ने दिल्ली पुलिस में FIR कराई। यह कार्रवाई तब हुई जब पीड़ित बुजुर्ग महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन से शिकायत की। हालांकि यह सामने नहीं आया कि पीड़ित ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन को पत्र लिखा।
5 जनवरी: मुंबई में कुर्ला स्थित आरोपी के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची। यहां पुलिस को आरोपी और उसका परिवार नहीं मिला। घर पर काम करने वाली मेड संगीता मिली। उसने बताया कि इस घर में 3 बच्चे एक महिला के साथ रहते हैं। वह परिवार के सदस्यों का नाम नहीं जानती, लेकिन सरनेम मिश्रा है।