प्ले स्टोर की नीतियों का मामला- 936 करोड़ जुर्माने पर गूगल को राहत नहीं
मुंबई- नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने बुधवार को गूगल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। गूगल ने सीसीआई के 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने की मांग की थी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने कंपनी को अगले चार हफ्तों में अपनी रजिस्ट्री के समक्ष जुर्माने की 10 फीसदी रकम जमा करने का निर्देश दिया है।
इसी के साथ न्यायमूर्ति राकेश कुमार और आलोक श्रीवास्तव की दो सदस्यीय पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। मामले को 17 अप्रैल, 2023 को सुनवाई के लिए टाल दिया।
पिछले हफ्ते एनसीएलएटी ने सीसीआई के उस आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था, जिसमें उसने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस मामले में गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एनसीएलएटी के एक हालिया आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इसमें सीसीआई ने एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों के संबंध में गैर-प्रतिस्पर्धी प्रथाओं के लिए कंपनी पर लगाए गए 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया गया था।
अक्तूबर में गूगल पर सीसीआई के दो फैसलों (प्ले स्टोर की नीतियों और एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम से संबंधित मामले) में एक सप्ताह से भी कम समय में 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया था। इन दोनों के खिलाफ गूगल ने एनसीएलएटी में मामला दायर किया था। नियामक ने कंपनी को अनुचित व्यवसाय प्रथाओं को रोकने और दूर करने के साथ-साथ एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिस्पर्धा-विरोधी मुद्दों को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय करने का भी निर्देश दिया था।