घर बैठे वीडियो कॉलिंग से करा सकेंगे केवाईसी, बैंक जाने की जरूरत खत्म
मुंबई- बैंक के ग्राहक अब घर बैठे केवाईसी यानी कागजातों को अपने खाते में अपडेट कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसी भी बदलाव पर ग्राहक स्व-घोषणा बैंक को दे सकते हैं। बैंकों को कहा गया है कि वे इस घोषणा को ही मंजूर करें।
बैंकों को कहा गया है कि वे व्यक्तिगत ग्राहकों को इस तरह की सुविधा बैंक शाखा में जाए बिना, विभिन्न नॉन फेस-टू-फेस चैनल्स जैसे कि ईमेल-आईडी, मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल (ऑनलाइन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल एप), पत्र आदि के माध्यम से प्रदान करें।
यदि केवल पते में बदलाव होता है तो ग्राहक उपरोक्त किसी भी चैनल के माध्यम से संशोधित पता दे सकते हैं। बैंक दो महीने के भीतर घोषित पते का सत्यापन करेगा। आरबीआई ने कहा है कि चूंकि बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे समय-समय पर समीक्षा करके अपने रिकॉर्ड को सही रखें, इसलिए ग्राहकों को कुछ मामलों में एक नई केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ सकता है।
इन मामलों में बैंक रिकॉर्ड में उपलब्ध व आधिकारिक रूप से वैध केवाईसी डॉक्युमेंट्स की वर्तमान सूची के अनुरूप नहीं होना या फिर पहले जमा किए गए केवाईसी की वैधता अवधि समाप्त होना शामिल है। आधिकारिक रूप से वैध केवाईसी कागजात में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या होने का प्रमाण, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र आदि शामिल हैं।
नई केवाईसी प्रक्रिया को बैंक शाखा में जाकर, या वीडियो आधारित कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस (वी-सीआईपी) के माध्यम से रिमोटली पूरा किया जा सकता है। वी-सीआईपी की सुविधा केवल उन्हीं बैंकों में उपलब्ध हो सकेगी, जिन्होंने इसे इनेबल किया हुआ है। आरबीआई ने बैंक ग्राहकों से कहा है कि वे अपने बैंक से नई केवाईसी और रीकेवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।