आईडीबीआई बैंक के खरीदार को मिल सकती है अतिरिक्त टैक्स में छूट
मुंबई- भारत सरकार आईडीबीआई बैंक के खरीदार के लिए कुछ टैक्स मानदंडों को माफ कर सकती है। इसका मकसद बहुमत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए अधिक बोली लगाने वालों को आकर्षित किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, सरकार एक ऐसे टैक्स क्लॉज में ढील दे सकती है जिसमें अंतिम निविदा के बाद अगर शेयर की कीमतें बढ़ती हैं तो खरीदार को अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा।
एक अधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा वित्तीय बोलियां आमंत्रित किए जाने के बाद शेयरों की कीमतों में वृद्धि होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कर चुकाने के नियम को बदला जा सकता है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के पार्टनर ओम राजपुरोहित ने बताया कि अगर वित्तीय बोलियों के औपचारिक रूप से रखे जाने के बाद आईडीबीआई बैंक के शेयर की कीमतों में वृद्धि होती है, तो शेयर की कीमतों में अंतर को खरीदार के लिए अन्य आय के रूप में माना जा सकता है। इसलिए इस पर 30 फीसदी तक का टैक्स लग जाता है। एलआईसी और सरकार की आईडीबीआई बैंक में लगभग 95% हिस्सेदारी है। दोनों बैंक में 60.72% फीसदी हिस्सा बेचेंगे। निविदा जमा करने की अंतिम तारीख सात जनवरी है।