निर्माणाधीन इमारतों में घर खरीदी रद्द करने पर वापस मिलेगा जीएसटी
नई दिल्ली। निर्माणाधीन इमारतों में घर खरीदने वालों को राहत मिलेगी। सरकार ने यह फैसला किया है कि अब ऐसे खरीदारों को जीएसटी का पैसा वापस मिलेगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय जल्द ही दिशानिर्देश जारी कर सकता है। अभी तक ऐसे मामले में जीएसटी वापसी का कोई नियम नहीं था। इससे घर खरीदारों को बड़ी राहत मिल सकती है। इसके लिए घर खरीदार को बिल्डर के ऑफिस का चक्कर नहीं काटना होगा। सीधे सरकार से ही यह पैसा वापस मिल जाएगा।
जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया कि 2017 के एक प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। इस बदलाव के तहत यह प्रावधान होगा कि यदि निर्माणाधीन इमारत में कोई घर खरीद रहा है और रजिस्ट्री के पहले उसे रद्द कर देता है तो जो भी उसने जीएसटी भरा होगा, उसे वापस कर दिया जाएगा।
नियम के मुताबिक, अभी तक जब कोई भी ग्राहक घर खरीदता है तो वह बिल्डर को जीएसटी देता है। हालांकि, घर का सौदा रद्द करने पर बिल्डर उसे सारे पैसा लौटा तो देता है लेकिन जीएसटी का पैसा वापस नहीं करता है। लेकिन अब वित्त मंत्रालय इस नियम में बदलाव कर घर खरीदारों को जीएसटी की पैसा वापस दिलाएगा।