फ्लोटिंग ब्याज के बदलाव की जानकारी हर ग्राहक को देने के लिए बैंक बाध्य नहीं 

मुंबई- फ्लोटिंग ब्याज दरों में किसी भी बदलाव की जानकारी हर ग्राहक को देने के लिए बैंक बाध्य नहीं हैं। क्योंकि, कर्जदार जब बैंकों के साथ कर्ज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं, उसी समय वे ऐसी किसी भी वृद्धि या कमी के लिए सहमत होते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि बैंक की वेबसाइट पर इस तरह की सूचना को ही नोटिस माना जाएगा। इसके साथ ही एनसीडीआरसी के पीठासीन सदस्य दिनेश सिंह और सदस्य करुणा नंद वाजपेयी ने उपभोक्ता अदालत के एक आदेश को रद्द कर दिया। 

आईसीआईसीआई बैंक बनाम विष्णु बंसल मामले में एनसीडीआरसी ने यह भी कहा कि इस मामले में बैंक ने संबंधित सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर रखने की तारीखों और शिकायतकर्ता को पत्र भेजने की तारीखों की भी जानकारी दी। भले ही मामला 2006 से 2008 की अवधि से संबंधित हों। बैंक ने आयोग को बताया कि वह शिकायतकर्ता को सेवा भाव के रूप में एक लाख का भुगतान करने के लिए भी तैयार था। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने राज्य आयोग को बैंक द्वारा जमा कराई गई राशि शिकायतकर्ता को ब्याज सहित जारी करने का भी निर्देश दिया। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। 

आईसीआईसीआई बैंक की अपील पर यह फैसला आया, जिसमें कहा गया था कि बैंक कर्जदारों की सहमति के बिना होम लोन की ब्याज दरों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ब्याज दरों में स्वत: परिवर्तन अनुचित व्यापार जैसा है। स्टेट फोरम ने यह भी अनिवार्य कर दिया था कि जब भी फ्लोटिंग रेट के तहत होम लोन की ब्याज दरों में बदलाव किया जा रहा हो तो बैंकों को ग्राहकों की सहमति लेनी जरूरी है। आईसीआईसीआई बैंक ने इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय फोरम में अपील की थी। 

आईसीआईसीआई बैंक ने तर्क दिया कि ब्याज दर और किस्तों की संख्या केवल उस कर्ज समझौते के संदर्भ में बढ़ाई गई थी जो फ्लोटिंग दर पर कर्ज था। शिकायतकर्ता ने इस सामग्री को पढ़ने, समझने और सहमति देने के बाद उस पर हस्ताक्षर किए थे। बैंक ने कहा, यह नियम बंसल सहित सभी कर्जदारों पर लागू हुआ था। शिकायतकर्ता ने कहा कि अगर बैंक ने उसे ब्याज दरों और किस्त में वृद्धि के बारे में बताया होता तो वह अपने कर्ज को कम ब्याज दर के साथ दूसरे बैंक में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाता।

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