डाटा प्रोटेक्शन बिल में नए स्टार्टअप को मिल सकती है नियमों में छूट
नई दिल्ली। सरकार प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल में अपने व्यापार की शुरुआत कर रहे स्टार्टअप्स को कुछ नियमों में छूट देने पर विचार कर रही है। इस पर विचार किए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि नियमों का पालन करने के कारण इनोवेशन देश से बाहर ना जाए। हालांकि यह छूट स्टार्टअप्स को एक निश्चित समय के लिए ही होगी। अधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईटीवाई) इस विधेयक में सुधार पर विचार कर रहा है।
अधिकारी ने कहा कि यह छूट उन मामलों तक सीमित रह सकती है, जिनमें स्टार्टअप द्वारा अपने समाधान के विकास के लिए कुछ प्रकार की डेटा मॉडलिंग की जा रही है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) के मसौदे में केवल सरकार द्वारा अधिसूचित डेटा परस्पर और डेटा प्रसंस्करण इकाइयों को ही डेटा संग्रह, डेटा साझाकरण, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी देने आदि की छूट का प्रस्ताव है।
पिछले सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि सरकार प्रस्तावित कानून के तहत नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्राप्त होगी। डेटा उल्लंघन के मामले में यह विधेयक सरकार या संबंधित इकाइयों को छूट नहीं देता है।
सरकार ने डीपीडीपी विधेयक का मसौदा जारी किया है। इसमें डीपीडीपी नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। विधेयक 17 दिसंबर तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुला है। सरकार बजट सत्र में इस मसौदे को संसद में रख सकती है।