डिजिटल उधारी देने वाले प्लेटफॉर्म पर आरबीआई का नया आज से होगा लागू
मुंबई- डिजिटल उधारी देने वाले मंचों की तरफ से अत्यधिक ब्याज लेने और कर्ज वसूली के अनैतिक तौर-तरीकों से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का संशोधित दिशानिर्देश बृहस्पतिवार से लागू हो जाएगा।
आरबीआई के नए मानकों के तहत कर्ज के वितरण एवं उसकी वसूली की समूची प्रक्रिया कर्जदार के बैंक खातों और विनियमित संस्थानों यानी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसी इकाइयों के बीच ही संचालित की जा सकती है। इस दौरान उधारी सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) के किसी भी पूल खाते का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए कहा, “कर्ज देने की प्रक्रिया में एलएसपी को देय किसी भी शुल्क एवं अधिभार का भुगतान सीधे बैंक एवं एनबीएफसी करेगा, न कि उधार लेने वाला।”
ऑनलाइन उधारी देने वाले मंचों की तरफ से बहुत अधिक दर से ब्याज लेने और कर्ज की वसूली के लिए ग्राहकों के साथ खराब व्यवहार किए जाने की कई शिकायतें मिलने के बाद आरबीआई ने अगस्त में पहली बार दिशानिर्देश जारी किए थे। ये निर्देश नए कर्ज लेने वाले मौजूदा उपभोक्ताओं के साथ नए ग्राहकों के लिए भी लागू होंगे।