शेयर ब्रोकरों के लिए भी सेबी लाएगा सेटलमेंट स्कीम, 31 जनवरी है अंतिम तिथि
मुंबई- पूंजी बाजार नियामक सेबी शेयर बाजार ब्रोकरों के लिए भी सेटलमेंट स्कीम लाने की योजना बना रहा है। यह उनके लिए होगा, जिनके खिलाफ इलिक्विड शेयरों में कारोबार के मामले में कोई कार्रवाई चल रही है या लंबित है। यह स्कीम 19 दिसंबर,2022 से 19 जनवरी, 2023 तक लागू रहेगी। सेबी ने एक नोटिस जारी कर कहा कि 150 शेयर ब्रोकरों के लिए यह स्कीम जारी की गई है। इन सभी के खिलाफ किसी न किसी मामले में कार्रवाई चल रही है। इलिक्विड शेयर उनको कहा जाता है जिन शेयरों में बहुत ज्यादा कारोबार नहीं होता है।
नोटिस के अनुसार, इसके तहत एक अप्रैल, 2014 से लेकर 30 सितंबर, 2015 के बीच के मामलों को शामिल किया जाएगा। इस स्कीम में ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। ज्यादातर ब्रोकर एक लाख रुपये में भी इस स्कीम के तहत मामले का निपटारा कर सकते हैं। सेबी की अपीलेट बॉडी सैट ने इसी साल मई में एक आदेश पास किया था, जिसके बाद इस स्कीम को लाया गया है।
करीब 1,018 कंपनियां शेयरों के मेनिपुलेशन यानी हेरफेर में शामिल हैं। इन्होंने अब तक इस स्कीम का फायदा उठाया है। इन सभी ने 5 लाख से 42 लाख रुपये का जुर्माना भरा है। आंकड़ों के मुताबिक, बीएसई पर स्टॉक ऑप्शन कारोबार में कुल 21,652 कंपनियों या ब्रोकरों ने कारोबार किया। इसमें से 14,720 कृत्रिम तरीके से वॉल्यूम बनाने के मामले में शामिल थे। इसमें से 567 के खिलाफ सेबी ने कार्रवाई शुरू की।