पैन आधार को लिंक नहीं किया तो 2023 मार्च के बाद इन एक्टिव हो जाएगा
मुंबई- अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो जल्द करा लें। 31 मार्च 2023 के बाद ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इन एक्टिव हो जाएगा। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन कई मौकों पर बीत चुकी है और इस बार आयकर विभाग इसे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। यह लगातार पैन कार्ड धारकों को इस कारण से अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहता है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्युचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।
पैन कार्ड इनएक्टिव यानी सक्रिय नहीं होने पर5 लाख रुपए से ज्यादा का सोना नहीं खरीदा जा सकता। बैंकों में 50 हजार से ज्यादा डिपॉजिट और निकासी नहीं होगी। टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा। म्यूचल फंड या वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे। शासकीय योजनाओं का फायदा लेने में भी दिक्कतें आएंगी।