अब हर 10 साल में आधार कार्ड में कराना होगा कोई न कोई अपडेट
मुंबई- सरकार ने 10 साल में आधार को अपडेट करवाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने आधार नियम में संशोधन किये हैं। इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम-से-कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का अपडेट कराना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी गजट पत्र में इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की गई है।
इसके अनुसार, आधार अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डाटा भंडार (CIDR) में संबंधित जानकारी की समय-समय पर सटीकता सुनिश्चित होगी। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘आधारधारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम-से-कम एक बार पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेजों को अपडेट करा सकते हैं। इससे सीआईडीआर में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी.।
जानकारी अपडेट करने को लेकर आधार (नामांकन और अपडेट) विनियमन के प्रावधान में बदलाव किया गया है। आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पिछले महीने लोगों से इस बारे में आग्रह किया था। यूआईडीएआई ने कहा था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिये 10 साल से अधिक हो गये हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी को दोबारा अपडेट नहीं कराया है, तो वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट कराएं।
लोगों की आसानी के लिए यूआईडीएआई एक नई सुविधा लेकर आया है। यह माय आधार पोर्टल पर ‘डॉक्यूमेंट्स अपडेट’ लेकर आया है। इस सुविधा का उपयोग माय आधार पोर्टल और माय आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं।
नई सुविधा के जरिये आधारधारक पहचान प्रमाणपत्र (नाम और फोटो युक्त) और निवास प्रमाणपत्र (नाम और पता युक्त) दस्तावेज अपडेट कर संबंधित जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकते हैं। अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किये गये हैं। यूआईडीएआई के इस नए कदम के बाद कितने आधार धारकों को अपनी जानकारी अपडेट करने की जरूरत होगी, यह फिलहाल पता नहीं चला है।