पासपोर्ट के लिए अब पासपोर्ट आफिस से ही पुलिस वेरीफिकेशन होगा
मुंबई- पासपोर्ट बनाने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की सबसे बड़ी अहमियत है. पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही पासपोर्ट जारी होता है। लेकिन पासपोर्ट बनवाने वालों को पता होता है कि यह सर्टिफिकेट लेना कितना मुश्किल काम होता है। जब तक दो चार बार थाने के चक्कर न लग जाएं, या थाने के पुलिसकर्मी घर पर न आ जाएं, तब तक क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं बनी बनता।
पासपोर्ट बनने में देरी की एक बड़ी वजह ये भी है। लेकिन इस पेच को सुधारने के लिए एक बड़ा सुधार किया गया है। अब आवेदक पोस्ट ऑफिस के पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। 28 सितंबर से यह नई सुविधा शुरू कर दी गई है।
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमेशा स्थानीय थाने से जारी किया जाता है। यह सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस जारी करती है। पासपोर्ट बनवाने के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी होता है क्योंकि अथॉरिटी को पता करना होता है कि आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है। पुलिस आवेदक के सभी रिकॉर्ड की जांच करती है और अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट देती है. इसी आधार पर पासपोर्ट जारी किया जाता है।
आवेदक पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए सरकारी पासपोर्ट सेवा पोर्टल की वेबसाइट पर अप्लाई करता था। जो लोग विदेश में रहते हैं, वे क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए हाई कमीशन ऑफिस या इंडियन एम्बेसी के दफ्तर में अप्लाई करते थे। अब पासपोर्ट से जुड़ी हर सर्विस के लिए पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र में सुविधा शुरू कर दी गई है. इसके लिए आवेदक ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में अप्लाई कर सकता है।
विदेश मंत्रालय का कहना है कि पोस्ट ऑफिस में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने की सुविधा इसलिए शुरू की गई क्योंकि अभी इसकी मांग सबसे अधिक है। इसका अर्थ हुआ कि अधिक से अधिक लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्लियरेंस को लेकर परेशानी आ रही है। पोस्ट ऑफिस में सुविधा शुरू होने से कोई भी व्यक्ति अपने घर के नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकता है। इससे पुलिस और थाने का झंझट कम होगा और काम में आसानी होगी।