आयकर चुकाने वाले अगले महीने से अटल पेंशन योजना में नहीं होंगे शामिल 

मुंबई- अगले महीने से अटल पेंशन योजना (APY) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके अनुसार 1 अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति यानी टैक्स पेयर इस योजना में शामिल नहीं हो सकेगा। अभी इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ऐसे में अगर आप टैक्स पेयर हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप के पास कुछ ही दिनों का समय है। 

अगर कोई व्यक्ति चाहे वो टैक्सपेयर ही क्यों न हो 1 अक्टूबर 2022 से पहले यानी 30 सितंबर तक इस योजना से जुड़ जाता है तो उसे इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। वहीं जो टैक्स पेयर पहले से जुड़े हैं उनका भी सब पहले जैसा ही चलता रहेगा। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है। ऐसे में इस योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। 

अमाउंट कितना कटेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। 1 से 5 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन लेने के लिए ग्राहक को 42 से लेकर 210 रुपए प्रतिमाह तक भुगतान करना होगा। यह 18 साल की उम्र में स्कीम लेने पर होगा। 

वहीं, यदि कोई ग्राहक 40 साल की उम्र में स्कीम लेता है तो उसे 291 से लेकर 1,454 रुपए प्रतिमाह तक का योगदान करना होगा। ग्राहक जितना ज्यादा योगदान करेगा, उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत निवेशक मासिक, तिमाही और छमाही अवधि में निवेश कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑटो-डेबिट हो जाएगा, यानी आपके अकाउंट से तय राशि अपने आप कट जाएगी और आपके पेंशन खाते में जमा हो जाएगी। 

ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और ग्राहक और जीवनसाथी दोनों के निधन पर 60 साल की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी। वहीं अगर 60 साल से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में उसका जीवनसाथी APY खाते में योगदान जारी रख सकता है। ग्राहक का पति या पत्नी वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को मिलनी थी। वहीं अगर वो चाहे तो ऐसा न करके APY खाते में जमा पूरा पैसा निकाल सकता है। 

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