तीसरी पार्टी के जरिये लोन रिकवरी नहीं कर सकता महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल
मुंबई- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेस को आदेश दिया है कि वह तुरंत तीसरी पार्टी के जरिये लोन की रिकवरी बंद करे। यह आदेश उस घटना के बाद आया है जिसमें झारखंड के हजारीबाग में किस्त न चुका पाने पर रिकवरी एजेंटों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर 27 वर्षीय गर्भवती महिला की हत्या कर दी थी।
मामले में पुलिस ने तीसरी पार्टी के एजेटों को गिरफ्तार किया था। इस महिला के घर वालों ने ट्रैक्टर के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेस से कर्ज लिया था। आरबीआई ने कहा कि ढेर सारे निरीक्षण के बाद यह फैसला किया गया है। हालांकि, कंपनी अपने कर्मचारियों के जरिये कर्ज की रिकवरी कर सकती है।
इस घटना के सामने आने पर महिंद्रा समूह के प्रमुख आनंद महिंद्रा और कंपनी के एमडी अनीश शाह ने दुख जताया था। उन्होंने एक पत्र जारी कर इस मामले में हरसंभव मदद करने का भरोसा दिया था। कंपनी ने कहा था कि तीसरी पार्टी द्वारा लोन की रिकवरी के अभ्यास की समीक्षा की जाएगी।