आयकर भरने पर भी जीएसटी और अन्य चार्ज लगेगा, जानिए क्या है मामला 

मुंबई- अगली बार जब आप नए पोर्टल वेबसाइट पर इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे, तो आपको कुछ चार्ज और जीएसटी देना होगा। कन्वीन्येंस चार्ज के तौर पर आपको शुल्क चुकाना होगा। इसके साथ ही कुछ जीएसटी के रूप में टैक्स भी चुकाना होगा। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। 

उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ पेमेंट मोड का इस्तेमाल करते हुए 30,000 रुपये इनकम टैक्स चुकाते हैं, तो 300 रुपये का चार्ज देना पड़ सकता है. ई-फाइलिंग इनकम टैक्स वेबसाइट पर अगर आप ‘पेमेंट गेटवे’ का इस्तेमाल करते हुए टैक्स भरते हैं तो आपको चार्ज और जीएसटी देना होगा। 

पेमेंट गेटवे में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई आता है. टैक्स चुकाते वक्त जब आप ट्रांजैक्शन चार्ज पर क्लिक करेंगे तो उसके साथ ही एक टेबल दिखाई देगा। इस टेबल में पेमेंट मोड और उसका ट्रांजैक्शन चार्ज लिखा होगा। यदि आप नेट बैंकिंग के जरिये एचडीएफसी से टैक्स भर रहे हैं तो 12 रुपये का ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा।  

इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के लिए 9 रुपये, एसबीआई के लिए 7 रुपये, एक्सिस बैंक के लिए 7 रुपये, फेडरल बैंक को छोड़कर बाकी बैंकों के लिए 5 रुपये ट्रांजैक्शन चार्ज है. इस चार्ज के साथ 18 परसेंट जीएसटी जोड़ कर देना होगा। 

क्रेडिट कार्ड से इनकम टैक्स चुकाने पर टैक्स का 0.85 परसेंट प्लस 18 परसेंट जीएसटी जोड़कर ट्रांजैक्शन चार्ज के तौर पर देना होगा. डेबिट कार्ड और यूपीआई से इनकम टैक्स का पेमेंट करने पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होता है। 

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