अब कृषि बीमा उत्पाद लाने के लिए इरडा की मंजूरी जरूरी नहीं
मुंबई- भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बृहस्पतिवार को साधारण बीमा कंपनियों को कृषि बीमा उत्पाद लाने के लिये नियमों में ढील दी। इसके तहत साधारण बीमा कंपनियां नियामक की पूर्व मंजूरी के बिना कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए उत्पाद पेश कर सकती हैं।
इरडा ने पिछले महीने बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य तथा ज्यादातर साधारण बीमा उत्पादों को ‘यूज एंड फाइल’ प्रक्रिया के दायरे में लाने की मंजूरी दी थी। इसके जरिये कंपनियों को बाजार जरूरतों के अनुसार बीमा कवर लाने और उसका मूल्य तय करने को लेकर आजादी दी गयी है।
‘यूज-एंड-फाइल’ एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बीमाकर्ता को इरडा को पूर्व-सूचना के बिना उत्पाद के विपणन की अनुमति दी जाती है। नियामक ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में बीमा उद्योग के लिये बीमा उत्पादों का दायरा बढ़ाने तथा इससे वंचित लोगों को इसके दायरे में लाने के लिये चीजों को सुगम बनाने के मकसद से…साधारण बीमा कंपनियों को ‘यूज एंड फाइल’ प्रक्रिया के तहत इस क्षेत्र के लिये उत्पाद लाने की अनुमति दी जाती है। इरडा ने कहा कि इस कदम से बीमा कंपनियों को समयबद्ध तरीके से क्षेत्र के लिये नये और आकर्षक उत्पाद लाने में सुविधा होगी।