जीएसटी में अब राज्यों को जुलाई से नहीं मिलेगा मुआवजा
नई दिल्ली। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था के तहत 30 जून के बाद भी मुआवजा देने पर बुधवार को कोई फैसला नहीं हो सका। इसका मतलब है कि राज्यों को राजस्व में कमी की भरपाई के लिए जुलाई से मुआवजा नहीं मिलेगा।
जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में 16 राज्यों ने महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के दो साल तक प्रभावित होने का हवाला देते हुए 30 जून के बाद भी मुआवजा जारी रखने की मांग की थी। इनमें 12 भाजपा शासित राज्य भी शामिल रहे। इससे पहले लखनऊ में हुई परिषद की 45वीं बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मुआवजा देने की व्यवस्था जून, 2022 में खत्म करने की बात कही थी।
जीएसटी परिषद की चंडीगढ़ में हुई दो दिवसीय बैठक में मुआवजा जारी रखने का मुद्दा छाया रहा। वित्तमंत्री ने बताया कि 16 राज्यों ने मुआवजे का मुद्दा उठाया। इनमें तीन-चार राज्यों ने क्षतिपूर्ति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए खुद के कमाई के तरीके (राजस्व स्रोत) विकसित करने की बात कही है। करीब 12 राज्यों ने इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखने की मांग की।
हालांकि, केंद्र सरकार ने इस पर अपने रुख का खुलासा नहीं किया है। दरअसल, देश में एक जुलाई, 2017 को जीएसटी व्यवस्था लागू होने के साथ फैसला किया गया था कि राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए पांच साल तक मुआवजा दिया जाएगा। यह व्यवस्था 30 जून, 2022 को खत्म हो रही है।