क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम अब जुलाई के बजाय अक्तूबर से लागू होंगे
मुंबई- भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े दिशानिर्देश को लागू करने के लिए नई तारीख दी है। पहले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़ी गाइडलाइन लागू करने की तिथि 1 जुलाई थी लेकिन अब तीन माह के लिए विस्तार हो गया है।
आपको बता दें कि बैंकों ने शीर्ष निकाय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने 6 माह के विस्तार की मांग की थी लेकिन आरबीआई ने कुछ नियमों को छोड़कर सिर्फ 3 माह की मोहलत दी है। अब कार्ड से जुड़ी गाइडलाइन लागू करने की नई डेडलाइन 1 अक्टूबर है।
आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जुड़े कुछ सख्त दिशानिर्देश दिए थे। इसके मुताबिक कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड सक्रिय करने के लिए कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सहमति लेनी होगी। ये सहमति तब ली जाएगी जब कार्ड जारी करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा सक्रिय नहीं किया गया हो।
यदि कार्ड को सक्रिय करने के लिए कोई सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो कार्ड जारीकर्ता को ग्राहक से पुष्टि प्राप्त करने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी लागत के क्रेडिट कार्ड बंद कर देना होगा। इसके अलावा, कार्डधारक से स्पष्ट सहमति प्राप्त किए बिना कार्डधारक को स्वीकृत क्रेडिट सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।