सेबी ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल पर 25 लाख का जुर्माना लगाया
मुंबई- सेबी ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल पर 25 लाख रुपये का जुर्मानालगाया है। यह जुर्माना ग्राहकों के पैसों के गलत उपयोग और गलत रिपोर्टिंग के कारण लगाया गया है। सेबी ने एक आदेश में कहा कि इसके अलावा समय के बाद भी मोतीलाल ओसवालफाइनेंशियल सर्विेसेस ग्राहकों से पैसे लेता था। सीकेवाईसी और अन्य मामलों से संबंधित कारणों से भी इस पर दंड लगाया गया है। सेबी ने इस मामले में कंपनी की जांच अगस्त 2019 से की थी और सितंबर 2019 में खत्म हुई थी।
सेबी ने यह जांच 2018 अप्रैल से अगस्त 2019 के बीच के दौरान मामलों में गड़बड़ी पर की थी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल ने गलत तरीके से एक्सचेंज को मार्जिन की रिपोर्टिंग की थी। इससे तीन ग्राहकों के एफएंडओ सेगमेंट मेंगड़बड़ी पाई गई। इस कंपनी ने इसी के साथ सीकेवाईसी भी अपलोड नहीं की। सेबी के नियमों के मुताबिक इस तरह के मामलों में जुर्माना का प्रावधान है और इसी वजह से नियमों के उल्लंघन के मामले में मोतीलाल ओसवाल पर जुर्माना लगाया है।