क्रेडिट कार्ड 7 दिन में नहीं बंद हुआ तो बैंकों पर रोजाना 500 रुपए का जुर्माना
मुंबई- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए बैंकों को ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी करने या मौजूदा कार्ड की सीमा बढ़ाने समेत अन्य सुविधाएं शुरू करने से रोका है। इस आदेश की नाफरमानी करना कंपनियों को बहुत भारी पड़ सकता है। दरअसल, इसका पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनियों को जुर्माने के रूप में बिल की राशि का दोगुनी राशि भरनी होगी। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने और भी कई आदेश जारी किए हैं।
अगर कार्ड बंद करने के अनुरोध पर एक हफ्ते में कार्रवाई पूरी नहीं की गई, तो कार्ड जारीकर्ता ग्राहक को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देगा। भारतीय रिजर्व बैंक के क्रेडिट कार्ड से संबंधित इन निर्देशों के प्रावधान प्रत्येक अनुसूचित बैंक राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक) और भारत में संचालित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) (भुगतान बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे।
निर्देशों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में देरी होने पर कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक को जुर्माना अदा करेगा। आरबीआई की ओर से कहा गया कि 100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ वाले कमर्शियल बैंक स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू कर सकते हैं या कार्ड जारी करने वाले बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं।