होम लोन पर अब नहीं मिलेगी ब्याज की छूट, आज अंतिम तारीख
मुंबई- 31 मार्च के बाद आपको होम लोन पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट नहीं मिलेगी। दरअसल, सरकार ने साल 2019 के बजट में इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 80EEA जोड़ा था। इसके तहत होम लोन लेने वाले ग्राहकों को किफायती मकान खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स छूट का प्रावधान था। सेक्शन 80EEA के तहत टैक्स छूट के लिए प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए तक होनी चाहिए। यह छूट केवल पहली बार घर खरीदने वाला व्यक्ति ही ले सकता है।
पिछले साल के बजट में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच लिए गए होम लोन की ब्याज के भुगतान पर सालाना 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट का एलान किया गया था। इस छूट को बढ़ाकर अब मार्च 2022 तक कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने अपने बजट 2022 के प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस टैक्स ब्रेक को आगे नहीं बढ़ाया है।
यदि आप होम लोन लेकर एक सस्ता घर खरीदना चाह रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि 31 मार्च, 2022 से पहले आपका होम लोन मंजूर हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 के सेक्शन 80EEA के तहत सस्ते घर के लिए अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन 1 अप्रैल, 2022 से उपलब्ध नहीं होगा।
एक बार लोन मंजूर हो जाने के बाद, व्यक्ति इस डिडक्शन का दावा तब तक कर सकेगा जब तक कि होम लोन पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता। सेक्शन 80EEA के तहत डिडक्शन का दावा केवल घरों को खरीदने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस डिडक्शन का दावा केवल व्यक्तिगत खरीदार ही कर सकते हैं।