अब सोसाइटी बनाकर भी ग्रुप हेल्थ का ले सकते हैं बीमा 

मुंबई- अब ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लेना आसान होगा। इसके लिए किसी कंपनी का कर्मचारी होना जरूरी नहीं होगा। अब ग्रुप या सोसायटी बनाकर बीमा लिया जा सकेगा। इसके लिए IRDA ने ड्राफ्ट प्रस्ताव जारी किया है। जिसके तहत ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में बड़े बदलाव होंगे। कोरोना के बाद बड़े नीतिगत बदलाव की तैयारी है। IRDAI ने बदलाव का ड्राफ्ट जारी कर सुझाव मांगे हैं। 

इस ड्राफ्ट के प्रस्तावों के मुताबिक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किसी कंपनी का कर्मचारी होना जरूरी नहीं होगा। अब ग्रुप बनाकर ग्रुप हेल्थ बीमा ले पाएंगे। इससे इंश्योरेंश पोर्टिंग में भी आसानी आएगी। साथ ही नेटवर्क हॉस्पिटल में ग्राहकों को कैशलेश फैसलिटी मुहैया कराने की पूरी जिम्मेदारी इंश्योरेंश कंपनियों की ही होगी। इस बाबत IRDAI मौजूदा हेल्थ और थर्ड पार्टी रेगुलेशन में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी कर रहा है। 

ड्राफ्ट के प्रस्तावों के मुताबिक कैशलेस फैसिलिटी का जिम्मा इंश्योरेंश कंपनी का होगा। अभी होनें वाले Bipartite/Tripartite Agreements में काफी खराब नियम हैं। इंश्योरेंश पोर्टिंग पर नॉन डिस्कलोजर क्लॉज भी नहीं है। अब दावों के हिस्ट्री 5 दिन में देने का जिम्मा नई कंपनी को होगा। थर्ड पार्टी रेगुलेशन में कंपनी को शर्तों में ढील मिलेगी। बोर्ड में अब MBBS के साथ AYUSH डॉक्टर भी होंगे। कंपनियां अनुभव के आधार पर CEO नियुक्ति करेंगी। 

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