ये है कोटक महिंद्रा बैंक, समय से पहले कर्ज चुकाया तो 59 लाख का जुर्माना
मुंबई- आपने अगर कर्ज समय से पहले चुका दिया तो आपको 59 लाख रुपए का जुर्माना देना हो सकता है। जबकि कर्ज लेकर भागने वाले ऐश कर सकते हैं। जी हां, कोटक महिंद्रा बैंक कुछ ऐसा ही कारनाम अपने ग्राहकों के साथ कर रहा है।
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कोटक महिंद्रा बैंक से विष्णुपुरी निवासी राकेश गुप्ता ने ओवरड्राफ्ट की रकम चुका कर खाता बंद करने को कहा तो बैंक ने उस पर प्री पेमेंट के लिए 17.81 लाख रुपए का जुर्माना ठोंक दिया। लोकपाल में शिकायत करने के बाद इसे बैंक ने वापस ले लिया और कुछ दिन बाद नॉन कंप्लायंस चार्ज के नाम पर 58.33 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया।
परेशान कारोबारी अब बैंक से लेकर रिजर्व बैंक तक के चक्कर काट रहा है। कारोबारी ने अपना ओवरड्राफ्ट लिमिट खाता एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर किया। कोटक महिंद्रा को सभी देनदारियों का पूरा पेमेंट करने के बाद गिरवी प्रॉपर्टी के पेपर मांगे। 27 अगस्त को बैंक ने एनओसी और पेपर देने के बजाय प्रीपेमेंट चार्ज के नाम पर 17.81 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया।
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प्रीपेमेंट चार्ज किस आधार पर और क्यों लगाया गया, इसका कोई कारण नहीं बताया गया। 13 सितंबर को उन्होंने बैंकिंग लोकपाल में शिकायत की। बैंक ने 4 अक्टूबर को प्री पेमेंट चार्ज वापस ले लिया। राकेश गुप्ता ने कोटक बैंक से 3.50 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट लिमिट लिया था। राकेश गुप्ता रक्षित इंजिनियरिंग वर्क्स के डायरेक्टर हैं।
पनकी स्थित उनकी फैक्टरी एक एमएसएमई फर्म है। उन्होंने माल रोड पर कोटक महिंद्रा बैंक से ओडी लिया था। कोरोना की वजह से जून तक बैंक ने ऑडिट नहीं किया। 15 जून को उन्होंने खाता बंद करने की अपील की तो कोटक बैंक ने 14 अगस्त को जबरन उनके लोन अकाउंट का रिन्यूअल कर दिया।