शेयर को खरीदते और बेचते हैं तो जानिए सेबी का यह नया नियम, किसे मिल सकता है आपका शेयर
मुंबई– बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने कहा कि एक अक्टूबर से नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने वाले को नॉमिनेशन का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि वे चाहें तो किसी को नॉमिनेट किए बगैर भी खाता खोल सकते हैं। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक इसने नॉमिनेशन फॉर्म का एक फॉरमेट जारी किया है।
नॉमिनेशन फॉर्म न भरने की दशा में एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसका भी फॉरमेट छापा है। मौजूदा डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 तक नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है। नॉमिनेशन सुविधा नहीं चाहिए तो इसका अलग फॉर्म भरना होगा। नॉमिनेशन या डिक्लेरेशन फॉर्म न भरने पर खाते फ्रीज हो जाएंगे। पिछले दो साल के दौरान देश में डीमैट अकाउंट खोलने की रफ्तार काफी बढ़ी है। ऐसे में सेबी नियमों को ज्यादा पारदर्शी बनाने में लगा हुआ है। यही वजह है कि डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन को लेकर यह नया नियम लाया गया।
अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म पर दस्तखत करने होंगे। लेकिन किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, अकाउंट होल्डर्स अंगूठे का निशान लगाता है, तो फॉर्म में गवाह के हस्ताक्षर जरूरी होंगे। सर्कुलर के मुताबिक ई-साइन सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म पर दस्तखत किए जा सकते हैं। उस स्थिति में गवाह की जरूरत नहीं होगी।
दरअसल डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स यह तय कर सकते हैं कि उनके निधन बाद उनके शेयर किन्हें दिया जाए। उन्हीं को नॉमिनी बनाया जाता है। नॉमिनेशन डीमैट खाता खुलवाते वक्त कर सकते है। हालांकि नॉमिनी के नाम बाद में भी अपडेट किए जा सकते हैं। किसी एनआरआई को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है। आप किसी NRI को भी नॉमिनी बना सकते हैं।
एक डीमैट अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा तीन लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। इसमें नॉमिनी के डिटेल भरे जा सकते हैं। अगर दो या उससे ज्यादा नॉमिनी तय किए गए हैं तो अकाउंट होल्डर्स को को सभी नॉमिनी की हिस्सेदारी तय करनी होगी। उसके निधन के बाद उन्हें उसी अनुपात में शेयर मिलेंगे।