आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो जानिए क्या क्या काम आपका रुकेगा, 30 जून तक करना जरूरी है
मुंबई– अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो 30 जून तक कर लें। क्योंकि ऐसा न करने पर आपका पैन नंबर अमान्य हो जाएगा। ऐसे में आप न तो म्यूचुअल फंड में नया निवेश कर सकेंगे और न ही अपना पैसा निकाल सकेंगे।
अगर म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश कर रहे हैं या किसी अन्य स्कीम में पहली बार निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपका पैन कार्ड वैलिड होना चाहिए। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है तो पैन इनवैलिड होने पर उसे निकाल नहीं सकेंगे। यानी रिडेंप्शन रिक्वेस्ट्स रिजेक्ट हो जाएगी। वहीं, सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) भी रुक जाएगा।
अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं लेकिन आपका पैन इनवैलिड हो चुका है तो अपने वर्तमान म्यूचुअल फंड निवेश में अतिरिक्त यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे। अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाता है तो सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) से किए जाने वाला निवेश भी रुक जाएगा। यानी आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में नई यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे। आधार-पैन लिंक करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। इतना ही नहीं इन्हें लिंक करना भी बहुत आसान है। आप घर बैठे ही इसे एक मैसेज के जरिए लिंक कर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर 30 जून तक कोई पैन कार्ड होल्डर पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, उसके पैन को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा 30 जून तक इन्हें लिंक न करने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इस जुर्माने का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है।