उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव 25 मई से पहले, हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया झटका
मुंबई– उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश में पंचायती चुनाव के लिए आरक्षण में साल साल 2015 को ही बेस ईयर माना जाए। साथ ही इस आदेश में ये भी कहा गया है कि राज्य में 25 मई तक चुनाव कराए जाएं।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीटों के बंटवारे के लिए लागू आरक्षण प्रक्रिया को 25 मार्च तक पूरा करें और आगे चुनाव की तैयारी करें। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा है कि उन्हें साल 2015 को बेस ईयर मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट के इस आदेश से अब साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव अब नए आरक्षण से कराए जाएंगे। बता दें कि पिछले दिनों यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी थी, जिस पर कई तरह की आपत्ति थी।
अजय कुमार नाम के शख्स ने लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की फाइनल लिस्ट पर रोक लगाई थी। अदालत ने यूपी सरकार, चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में 1995 को बेस वर्ष ना माना जाए और इसमें बदलाव करते हुए 2015 को ही बेस वर्ष बनाया जाए।