सुप्रीम कोर्ट ने दी एसबीआई म्यूचुअल फंड को फ्रैंकलिन टेंपल्टन के मामले में मंजूरी
मुंबई- सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेंपल्टन म्यूचुअल फंड के निवेशकों को रुपए लौटाने के लिए SBI म्यूचुअल फंड के प्लान को मंजूरी दे दी है। फ्रैंकलिन टेंपल्टन के निवेशकों को 9,122 करोड़ रुपए लौटाए जाने हैं। SBI म्यूचुअल फंड ने SEBI से विचार-विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन प्लान दाखिल किया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान 2 फरवरी को फ्रैंकलिन टेंपल्टन के निवेशकों को 9,122 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया था। यह रकम 20 दिन में अंदर लौटाई जानी है। 20 दिन की अवधि 2 फरवरी से ही लागू हो गई थी। फ्रैंकलिन टेंपल्टन ने अपनी 6 स्कीम्स को पिछले साल अप्रैल में अचानक बंद कर दिया था। म्यूचुअल फंड हाउस ने कहा था कि इन स्कीम्स को पैसों की कमी के कारण बंद किया गया है।
फ्रैंकलिन टेंपलटन ने 23 अप्रैल को अपनी 6 डेट स्कीम्स को बंद कर दिया था। जिन स्कीम्स को बंद किया गया था, उनमें फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्रुअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम ऑपर्चुनिटीज फंड शामिल हैं। हाल ही में फ्रैंकलिन टेंपल्टन म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों से कहा था कि बंद स्कीम्स से अब तक मैच्योरिटी के तौर पर 14,931 करोड़ रुपए मिल पाए हैं। इन 6 बंद स्कीमों का कुल AUM 28 हजार करोड़ रुपए था।
फ्रैंकलिन टेंपल्टन म्यूचुअल फंड भारत में करीबन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड को मैनेज करता है। लेकिन हाल के दिनों में इसका फंड 80 हजार करोड़ रुपए हो गया है। जबकि पूरी दुनिया में यह 700 अरब डॉलर के फंड का प्रबंधन करता है। फ्रैंकलिन टेंपल्टन ने स्कीम्स को बंद करने के लिए सेबी से कोई मंजूरी नहीं ली थी।