किशोर बियानी पर शेयर बाजार में कारोबार पर सेबी ने लगाया प्रतिबंध
मुंबई– फ्यूचर ग्रुप के CEO किशोर बियानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। अमेजन के साथ जारी विवाद के बीच मार्केट रेगुलेटर सेबी ने उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। इसके चलते किशोर बियानी, अनिल बियानी अन्य पर सिक्योरिटी मार्केट से एक साल के लिए बैन कर दिया है।
सेबी ने किशोर बियानी, कुछ संबंधित यूनिट्स और अन्य तीन पर फ्यूचर रिटेल के शेयरों में ट्रेडिंग पर दो साल के लिए रोक लगा दी है। इससे किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल के शेयरों की खरीद और बिक्री नहीं कर पाएंगे। हालांकि, कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक सेबी के इस ऑर्डर से फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज डील प्रभावित नहीं होगी।
सेबी ने किशोर बियानी, उनके भाई अनिल बियानी और फ्यूचर रिसोर्सेस पर 3.7 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसे 45 दिन के भीतर जमा करना होगा। इसके साथ उन्हें उनके द्वारा बनाए गए गलत तरीके से मुनाफे के लिए 17.78 करोड़ देने के लिए कहा गया है। सेबी ने फ्यूचर ग्रुप की यूनिट्स को कम से कम 20.53 करोड़ रुपए की रकम देने के लिए कहा है। रेगुलेटर के मुताबिक इन कंपनियों को गलत फायदा हुआ है।
सेबी ने जांच में पाया कि कुछ लोगों ने फ्यूचर ग्रुप के अन्य यूनिट्स के जरिए फ्यूचर रिटेल में ट्रेड किया। उन लोगों ने 10 मार्च 2017 से 20 अप्रैल 2017 के दौरान अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन (UPSI) के आधार पर ट्रेडिंग की, जो कंपनी के किसी कारोबार के अलग होने से संबंधित थी। इससे शेयर की कीमत में उछाल दर्ज की गई। UPSI के आधार पर ट्रेडिंग ‘इंसाइडर ट्रेडिंग पर पाबंदी’ (PIT) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है।
खबर के चलते सुबह फ्यूचर ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के चलत लोअर सर्किट लग गया। इसमें फ्यूचर एंटरप्राइसेस, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर शामिल हैं। इन शेयरों में 5-5% की गिरावट है।